बिहार सरकार ने किसानों की खेती की लागत को कम करने और सिंचाई को सुगम बनाने के लिए डीजल अनुदान योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को डीजल की खरीद पर प्रति लीटर ₹75 तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। इससे खरीफ और रबी सीजन में सिंचाई सस्ती और सुलभ होगी।

योजना का उद्देश्य
- सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई को बढ़ावा देना।
- डीजल पर होने वाला खर्च कम करके किसानों को आर्थिक राहत देना।
- खेती को लाभदायक और टिकाऊ बनाना।
पात्रता शर्तें
- किसान बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
- किसान के पास वैध किसान पंजीकरण हो।
- खेती के लिए डीजल पंपसेट का उपयोग करता हो।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण संख्या
- बैंक खाता विवरण (पासबुक)
- भूमि स्वामित्व प्रमाण या लीज पेपर
- मोबाइल नंबर
- हाल का फोटो
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
- “डीजल अनुदान योजना” लिंक पर क्लिक करें
- अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर डालें
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें
- डीजल बिल या पर्ची अपलोड करें
- “सबमिट” पर क्लिक कर आवेदन पूरा करें
सब्सिडी राशि विवरण
| सीजन | प्रति लीटर सब्सिडी | अधिकतम लाभ |
|---|---|---|
| खरीफ | ₹75 प्रति लीटर | 8 सिंचाई तक |
| रबी | ₹75 प्रति लीटर | 4 सिंचाई तक |
एक किसान को अधिकतम ₹6,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन प्रारंभ: 15 जून 2025
- अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025 (संभावित)
संपर्क जानकारी
- कृषि विभाग, बिहार सरकार
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1551
- ईमेल: help@dbtagriculture.bihar.gov.in
