बिहार सरकार ने किसानों को जल की बचत और उत्पादन में वृद्धि के लिए टपक सिंचाई योजना (Drip Irrigation Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिससे कम पानी में भी ज्यादा फसल उत्पादन संभव होता है।

योजना का उद्देश्य
- जल संरक्षण को बढ़ावा देना
- सिंचाई लागत को कम करना
- फसलों की उत्पादकता बढ़ाना
- किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना
योजना की मुख्य विशेषताएं
- टपक सिंचाई प्रणाली के लिए 70% तक अनुदान (सब्सिडी)
- सभी लघु और सीमांत किसान पात्र
- योजना में फुल ड्रिप सिस्टम, पाइपलाइन, पंपसेट आदि शामिल
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
पात्रता
- बिहार राज्य का किसान होना चाहिए
- वैध किसान पंजीकरण होना अनिवार्य
- भूमि स्वामित्व या पट्टा प्रमाण पत्र आवश्यक
- आधार से लिंक बैंक खाता
आवश्यक दस्तावेज़
- किसान पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- भूमि संबंधित कागजात
- पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर और फोटो
आवेदन प्रक्रिया
- बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
- “टपक सिंचाई योजना” पर क्लिक करें
- किसान पंजीकरण नंबर डालें और OTP सत्यापन करें
- फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें
- सबमिट बटन दबाकर आवेदन पूरा करें
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
उपकरण | सब्सिडी (%) | अधिकतम अनुदान |
---|---|---|
टपक सिंचाई प्रणाली | 70% तक | ₹75,000 तक |
सब्सिडी सीधे DBT के माध्यम से किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
संपर्क सूत्र
- कृषि विभाग, बिहार सरकार
- टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-1551
- वेबसाइट: dbtagriculture.bihar.gov.in