मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक समाज कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र वृद्धजनों को हर महीने ₹400 से ₹500 की पेंशन दी जाती है।
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसका फॉर्म भरना होगा, जिसे आप नीचे दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट लिंक से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना फॉर्म PDF डाउनलोड लिंक
👉 नीचे दी गई लिंक से आप ऑफिशियल फॉर्म PDF में डाउनलोड कर सकते हैं:
🔗 डाउनलोड फॉर्म PDF (Bihar Social Welfare)
(यह लिंक बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना की वेबसाइट से लिया गया है।)
📄 फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- जन्म तिथि प्रमाण (60 वर्ष से अधिक)
पात्रता मापदंड:
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो
- गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करता हो
- सरकारी पेंशनधारी न हो
🧾 आवेदन प्रक्रिया:
- ऊपर दिए गए लिंक से PDF फॉर्म डाउनलोड करें
- फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
- संबंधित पंचायत/ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जमा करें
हेल्पलाइन नंबर:
- बिहार समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन: 1800-345-6262
- सरकारी वेबसाइट: https://sfc.bihar.gov.in
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना है। यदि आप या आपके परिवार में कोई पात्र व्यक्ति है, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।
