अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर पाने के लिए आवेदन नहीं किया है, तो अब आप खुद से ऑनलाइन नाम जोड़ सकते हैं। बिहार सरकार ने यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान बना दी है।

इस पोस्ट में जानें:
- कैसे चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं
- अगर नाम नहीं है तो खुद से नाम कैसे जोड़ें
- जरूरी दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक योजना है, जिसके तहत गरीब और बेघर लोगों को पक्के घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
लाभ: ₹1.20 लाख तक की सहायता (ग्रामीण क्षेत्र में)
लाभार्थी: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले लोग, SC/ST, महिला मुखिया वाले परिवार, बेघर आदि
कौन पात्र है इस योजना के लिए?
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार
- जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है
- जिनका नाम Socio-Economic and Caste Census (SECC) 2011 में है
- महिला मुखिया वाले परिवार
- SC, ST, अल्पसंख्यक समुदाय
खुद से कैसे जोड़ें नाम – आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
चरण 2: “Stakeholders” > “Data Entry” पर क्लिक करें
- राज्य के अनुसार “Bihar” चुनें
- लॉगिन के लिए पंचायत/ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध CSC ऑपरेटर से संपर्क करें या आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
चरण 3: SECC लिस्ट में नाम चेक करें
👉 https://awaassoft.nic.in/netiay/Benificiary.aspx
- राज्य, जिला, पंचायत का चयन करके अपना नाम चेक करें
चरण 4: नाम नहीं है? तो नाम जोड़ने के लिए आवेदन करें
- पंचायत सचिव, BLO या CSC सेंटर पर जाकर SECC सर्वे अपडेट के लिए आवेदन दें
- वहाँ से नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल से नाम चेक करें और आवेदन करें
PMAY-G ऐप डाउनलोड करें Google Play Store से
- मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
- अपने गांव/पंचायत की लाभार्थी सूची देखें
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
नाम जोड़ने के बाद कब मिलेगा लाभ?
- अगर नाम SECC अपडेट में जुड़ गया और सभी दस्तावेज सही हैं, तो पंचायत स्तर से सत्यापन के बाद आपको अगली लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा।
- चयन होने पर सीधे आपके बैंक खाते में किस्तों में राशि भेजी जाएगी।
